कोई भी व्यक्ति जिसके नाम कृषि योग्य भूमि तथा गन्ना एरिया है तो बह 31.08.11 तारीख समिति का सदस्य बन सकता है परन्तु उसका सट्टा बिभाग द्वारा जारी सट्टा नीति के अनुसार ही चलाया जा सकता है |